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मंदिरों व मस्जिदों में लगे रहेंगे लाउडस्पीकर
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 08 Feb 2016 09:26 PM IST
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हाईकोर्ट ने राजधानी में मस्जिदों और मंदिरों में बिना लाइसेंस लगाए गए लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी।
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याचिका में तर्क रखा गया था कि इन लाउडस्पीकरों के शोर से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है। मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस मुद्दे को लेकर विभिन्न दिशा निदेश जारी कर रखे हैं और पुलिस ने लाउडस्पीकरों के उपयोग से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन से निपटने के लिए कदम उठाए हैं।
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खंडपीठ ने कहा कि ऐसे में उनका मानना है कि इस याचिका पर कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है। जनहित याचिका शशीकांत बहल व अमित कुमार ने दायर की थी।