फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Lisencing became mandatory for wedding carts

...तो बग्घी से उतार लिया जाएगा दूल्हा

Tue, 24 Jun 2014 01:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 24 Jun 2014 01:30 PM IST
विज्ञापन
Lisencing became mandatory for wedding carts

शादी में दूल्हे को घोड़ा बग्घी में बैठाने से पहले यह मालूम कर लें कि उसके पास नगर निगम का लाइसेंस है या नहीं।

विज्ञापन


लाइसेंस नहीं होने की सूरत में निगम उसे जब्त कर लेगी। भले ही उस वक्त उस पर दूल्हा बैठा हो। ऐसा नगर निगम की ओर से बग्घी को लाइसेंस देने की नीति कड़ाई से लागू करने के चलते होने वाला है।

दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने अगस्त 2011 में एकीकृत नगर निगम में स्वीकृत घोड़ा बग्घी लाइसेंस नीति को लागू करने का फैसला किया है।

हालांकि इस नीति में कुछ संशोधन किए गए हैं। सोमवार को संशोधित नीति निगम की स्थायी समिति में पेश कर दी गई। जिसे मंगलवार को पास कर दिए जाने की संभावना है।
विज्ञापन


सूत्रों के मुताबिक संशोधित नीति में सभी घोड़ा बग्घी चलाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। लाइसेंस नहीं होने पर घोड़ा बग्घी को जब्त किए जाने का सुझाव दिया गया है भले ही उस दौरान उस पर दूल्हा बैठा हो।
विज्ञापन
विज्ञापन


पकड़े जाने पर बग्घी चालक पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने पर भी प्रतिमाह पांच सौ रुपये का जुर्माना वसूले जाने की बात कही गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed