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शराब घोटाला: कोर्ट ने सीबीआई को दी मंजूरी, केजरीवाल समेत अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए मांगा था वक्त

Mon, 12 Aug 2024 03:17 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 12 Aug 2024 03:17 PM IST
सार

दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई को मुकदमा चलाने के लिए 15 दिनों का और अतिरिक्त समय दे दिया है। 

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Liquor scam Court gives permission to CBI and asked for time to prosecute Kejriwal and others
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया (ट्विटर)

विस्तार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय एजेंसी को आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए 27 अगस्त तक का समय दिया है।

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अदालत को बताया गया था कि उन्हें संबंधित अधिकारियों से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। सीबीआई ने पहले मामले में जांच के लिए मंजूरी हासिल कर ली थी। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य पाठक केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते हैं। न्यायाधीश ने 8 अगस्त को मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी थी।
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मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। हालांकि, ईडी जांच वाले इस मामले में उन्हें 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अभिषेक मनु सिंघवी और चंद्र उदय सिंह ने देश मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। पीठ ने वकील से ईमेल के जरिए अनुरोध भेजने के लिए कहा। 
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कविता की अर्जियों पर सीबीआई, ईडी से जवाब तलब
शराबी नीति घोटाले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत से इन्कार के फैसले के खिलाफ कविता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि कविता को जमानत का अधिकार है।


मानहानि मामले में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई छह हफ्ते टली
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई छह हफ्ते के लिए टाल दी है, जिसमें उन्होंने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो साझा करने से संबंधित मानहानि मामले में जारी कई समन बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने समझौते के लिए कुछ और वक्त मांगा जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टि आर महादेवन की पीठ ने मामले पर सुनवाई छह हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। सिंघवी ने कहा कि वह (केजरीवाल) वीडियो साझा करने के लिए खेद व्यक्त करते हैं लेकिन यह उनकी (शिकायतकर्ता की) शर्तों पर नहीं हो सकता।

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