फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   licence fraud gets 2 days bail in gurugram

लाइसेंस फर्जीवाड़ा के आरोपी को दो दिन की जमानत

Tue, 25 Apr 2017 06:35 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम Updated Tue, 25 Apr 2017 06:35 PM IST
विज्ञापन
licence fraud gets 2 days bail in gurugram
crime news

कमिश्नरी में लाईसेंस शाखा में फर्जीवाड़े के एक आरोपी को अदालत ने बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दो दिन की अंतरिम जमानत दी है। इसके साथ ही एसआईटी ने अदालत से इंस्पेक्टर के भाई व जेल जा चुके आरोपी के बेटे की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कराया है। 

विज्ञापन


लाइसेंस शाखा में फर्जी वाड़े के आरोपी मोहन लाल को अदालत ने 27 व 28 अप्रैल को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है। दूसरी ओर लाईसेंस शाखा के प्रभारी रह चुके आरोपी इंस्पेक्टर जसमेर के भाई व मोहन लाल के बेटे की गिरफ्तारी के लिए अदालत से वाररंट जारी कराया है। 
विज्ञापन


इंस्पेक्टर के भाई पर आरोप है कि वह गन हाउस चलाता था। जिसके नाम पर पूरा खेल होता था। जबकि मोहन लाल के बेटे पर आरोप है कि सब कुछ फर्जी कागज वह टाइप करता था। मोहन लाल को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। ऐसे में उसका बेटा भी पूरे मामले में शामिल है। मामले की जांच कर रही एसआईटी की ओर से अब तक सात लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जिसमें एक इंस्पेक्टर, एसआई व हवलदार शामिल हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


गिरोह का मास्टर माइंड गुड़गांव गांव निवासी मनीष  है। जो मोटी रकम लेकर लाईसेंस शाखा के लोगों से मिली भगत कर फर्जी लाईसेंस बनवाता था। इतना ही नहीं अवैध हथियार के कारोबार से ताल्लुक रखने वालों के साथ मिलिभगत कर अवैध हथियार भी बेचने का आरोप है। 


एसआईटी प्रभारी एसीपी अनिल का कहना है कि अदालत की ओर से बेटी की शादी में दो दिन की अंतरिम जमानत मिली है। इसके साथ ही अन्य आरोपियों का वारंट जारी कराया गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed