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टर्नओवर के मुताबिक देनी होगी लाइसेंस फीस

Wed, 17 Feb 2016 12:31 PM IST
यशलोक सिंह/अमर उजाला, गुड़गांव
यशलोक सिंह/अमर उजाला, गुड़गांव Updated Wed, 17 Feb 2016 12:31 PM IST
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licence fee turn over in haryana

पहले से ही प्रदेश सरकार से खफा चल रहे उद्यमियों की परेशानी अब नगर निगम

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ने बढ़ा दी है। निगम ने उद्योग विहार की सैकड़ों इंडस्ट्रियल यूनिटों से उसके टर्नओवर के आधार पर लाइसेंस फीस वसूलने का निर्णय लिया है।

इससे उद्यमियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में काफी फर्क है।

एक तरफ उद्योगों के विकास की बात की जा रही है और दूसरी ओर उन्हें बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की जा रही है।

उद्योग विहार के उद्यमी अभी निगम के कमर्शियल टैक्स नोटिस से अभी संभल नहीं पाए थे कि उन पर टर्नओवर पर लाइसेंस फीस का बोझ डाल दिया गया।

उद्यमियों का कहना है कि इस बारे में नगर निगम का नोटिस कुछ उद्यमियों को मिल चुका है। उद्योग विहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के महासचिव एपी जैन ने बताया कि टर्नओवर के आधार पर लाइसेंस फीस वसूलने का जो आदेश नगर निगम ने जारी किया है, वह ठीक नहीं है।

इससे उद्योगों की कमर और टूट जाएगी। यह आदेश शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा 16 सितंबर 2008 को जारी नोटिफिकेशन पर आधारित है।

इसका उद्योग विहार के सभी उद्यमियों ने एक स्वर से पहले भी विरोध किया था और इस बार भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ग्लोबल इंवेस्टर मीट कर विदेशी निवेश आकर्षित करना चाहती है।

वहीं मौजूदा उद्योगों पर इस प्रकार का टैक्स लगाकर उनकी स्थिति को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा

इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन किशन कपूर ने कहा कि उद्योग पहले से ही 16 प्रकार के टैक्स दे रहे हैं। उन पर नया टैक्स लगाना कहां का इंसाफ है।

उन्होंने कहा कि ऐसे में टर्नओवर के आधार पर लाइसेंस फीस चुकाने का बोझ उद्यमियों पर डालना काफी निराश करने वाला है। इसका विरोध किया जाएगा।

इस तरह वसूली जाएगी लाइसेंस फीस

टर्नओवर--------------- लाइसेंस फीस (प्रति वर्ष रुपये में)

50 हजार से अधिक------------------300

एक लाख रुपये से अधिक ----------400

10 लाख से अधिक -----------------700

25 लाख से अधिक ---------------1200

50 लाख से अधिक ---------------3000

एक करोड़ से अधिक --------------5000

पांच करोड़ से अधिक ----------- 10000

10 करोड़ से अधिक ------------- 15000

15 करोड़ से अधिक ------------- 18000

20 करोड़ से अधिक -------------21000

50 करोड़ से अधिक -------------40000

100 करोड़ से अधिक ---------- 70000

150 करोड़ से अधिक ---------- 100000

(नोट: 150 करोड़ के बाद प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये टर्नओवर पर 3000 रुपये की दर से अतिरिक्त फीस चार्ज की जाएगी)

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नगर निगम वर्ष 2008 के नोटिफिकेशन के आधार पर उद्योग विहार की औद्योगिक यूनिटों से टर्नओवर टैक्स लेगी। इसके लिए नोटिस देने का काम शुरू कर दिया गया है।-इंद्रजीत कुलडिया, जोनल टैक्सेशन ऑफिसर, नगर निगम

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