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Delhi NCR News: पुलिस की अधिसूचना के खिलाफ 8 को सड़कों पर उतरेंगे वकील

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 04 Sep 2025 09:14 PM IST
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- अधिसूचना के अनुसार पुलिस थानों में ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाहों की पूछताछ की व्यवस्था का उल्लेख किया गया
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अधिसूचना के खिलाफ सभी जिला अदालतों के वकील 8 सितंबर को सड़कों पर उतरेंगे। यह फैसला बृहस्पतिवार को हुई दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार संघ समन्वय समिति की बैठक में लिया गया। ऐसे में वकीलों ने दिल्ली पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी परिपत्र के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। इस परिपत्र में पुलिस थानों में ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाहों की पूछताछ की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसे समन्वय समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री के आश्वासन के विपरीत बताया है। हालांकि, समन्वय समिति ने परिपत्र को गृह मंत्री के आश्वासन के उलट बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार, परिपत्र में औपचारिक और भौतिक गवाहों को वर्गीकृत किया गया है, उपस्थिति के लिए विवेकाधिकार प्रदान किया गया है और प्रत्यक्ष उपस्थिति का अधिकार संबंधित न्यायालय पर छोड़ दिया गया है। समिति का कहना है कि इन बिंदुओं पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई थी।

समन्वय समिति के महासचिव अनिल बसोया ने बताया कि समन्वय समिति और दिल्ली बार काउंसिल के प्रतिनिधियों ने 2 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान उपराज्यपाल की ओर से 13 अगस्त को जारी अधिसूचना, जिसमें थानों को पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य दर्ज करने का स्थान घोषित किया गया था। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि एक आधिकारिक पत्र या परिपत्र जारी कर यह स्पष्ट किया जाएगा कि पुलिस अधिकारियों की पूछताछ थानों में नहीं होगी।
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उन्होंने कहा कि यह परिपत्र न केवल गृह मंत्री के आश्वासन के खिलाफ है, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा को भी कमजोर करता है। इसी के विरोध में समन्वय समिति ने 8 सितंबर से दिल्ली की सभी जिला अदालतों में पूर्ण कार्य-विरत का एलान किया है। इस मनमानी और अवैध अधिसूचना के खिलाफ और तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
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