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Land For Jobs Case: लालू-राबड़ी समेत इन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश टला, CBI से मांगी रिपोर्ट

Thu, 04 Dec 2025 11:25 AM IST
अनुज कुमार एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 04 Dec 2025 11:25 AM IST
सार

Land For Jobs Case: नौकरी के बदले जमीन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश टाल दिया है। साथ ही सीबीआई से कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

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Land for Jobs Case Order to frame charges against Lalu-Rabri and other accused deferred
राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को फिलहाल टाल दिया है।

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कोर्ट ने सीबीआई को मामले में मृत पाए गए आरोपियों की स्थिति की पुष्टि करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख आठ दिसंबर तय की गई है। इस मामले में सीबीआई ने 103 लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन जांच के दौरान इनमें से चार आरोपियों की मौत हो चुकी है।
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अधिकारियों ने बताया कि यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है। यह नियुक्ति 2004 से 2009 के बीच लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थी। इन नियुक्तियों के बदले में लोगों ने राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े उपहार में दिए या हस्तांतरित किए। 18 मई 2022 को लालू और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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