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Kuldeep Sengar Interim Bail: जेल से बाहर आएगा पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, बेटी की शादी के लिए मिली जमानत

Mon, 16 Jan 2023 01:19 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Mon, 16 Jan 2023 01:19 PM IST
सार

भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दी है। कुलदीप सेंगर की कई और याचिकाओं की सुनवाई अभी कोर्ट में अभी में बाकी है।

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Kuldeep Singh Sengar, who is serving sentence in rape case, gets bail from Delhi High Court
कुलदीप सेंगर प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रेप केस में सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव में 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।
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जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने मामले को 22 दिसंबर को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। सेंगर ने अपनी बेटी की शादी (आठ फरवरी) में शामिल होने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी। उनके वकील ने बताया कि शादी की रस्में 18 जनवरी से शुरू होंगी।
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सेंगर की अपील पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित
उन्नाव दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के उस फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। सेंगर ने 20 दिसंबर, 2019 के उस आदेश को रद्द करने की भी मांग की है, जिसमें उन्हें शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी।
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मामले लखनऊ अदालत से दिल्ली की अदालत में  हुए थे स्थानांतरित
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्नाव से मामले को दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद 5 अगस्त, 2019 को शुरू हुई सुनवाई को दिन-प्रतिदिन के आधार पर चलाया गया। शीर्ष अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता की ओर से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए 1 अगस्त, 2019 को हुए उन्नाव मामले से संबंधित दर्ज पांच मामलों को लखनऊ अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करते हुए दैनिक आधार पर सुनवाई तय की थी।
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