कन्याभोज कराने के बहाने अपहरण कर बच्ची से किया था रेप
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने दो मासूम बालिकाओं का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में सबूत व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार किया है।
अदालत ने दोषी मानते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है। करीब डेढ़ साल पहले गढ़ी हरसरु के एक परिवार की ओर से सेक्टर-10 पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया गया था कि 11 व 7 वर्ष की दो मासूम घर के बाहर खेल रही थीं।
आल्टो कार में एक युवक आया और उनसे कहा कि उसे कन्याओं को भोजन कराना है। जिसके लिए उसने उनकी मां से भी बात कर ली है।
कार में बंधक बनाकर किया था अपहरण
युवक दोनों बालिकाओं को कार में सवार कर चंदू बुढेड़ा क्षेत्र में ले गया और 7 वर्षीय बालिका को कार में बंधक बनाकर 11 वर्षीय बालिका को खेतों में ले गया था।
पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर जेल भेज दिया था। आरोपी की पहचान भिवानी के रामनिवास के रूप में हुई थी।
पीड़ित पक्ष की पैरवी सामाजिक संस्था फरिश्ते ग्रुप की कानूनी सलाहकार डॉ. अंजू रावत नेगी ने की थी। उन्होंने बताया कि अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए गए उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दस साल की कैद की सजा सुना दी है।