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संपत्ति का ब्योरा न देने पर केजरीवाल को फिर नोटिस, लोकायुक्त ने 27 फरवरी तक मांगा जवाब

Tue, 29 Jan 2019 05:25 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 29 Jan 2019 05:25 AM IST
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Kejriwal again not giving details of property lokayukta issue notice
केजरीवाल - फोटो : ani

संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 13 विधायकों व मंत्रियों को सोमवार को फिर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दूसरी ओर आप के 50 विधायकों ने शपथ पत्र देकर कहा कि लोकायुक्त कानून उन पर लागू नहीं होता और वह अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए बाध्य नहीं हैं। 

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लोकायुक्त रेवा खेत्रपाल ने केजरीवाल व 12 अन्य विधायकों को 27 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। इस मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता व आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग को आप विधायकों के शपथ पत्र पर एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। 
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इस मामले में विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल व डिप्टी स्पीकर राखी को नोटिस जारी नहीं किया गया था, क्योंकि वे इसके दायरे में नहीं आते। शिकायतकर्ता का दावा है कि लोकायुक्त कानून के मुताबिक सभी निर्वाचित विधायकों को विधानसभा सचिवालय व सांसदों को लोकसभा सचिवालय में अपनी व परिजनों की आय व संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है। 

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