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कन्हैया ने दायर की जमानत याचिका, उमर और अनिर्बन ने भी लगाई अर्जी

Fri, 19 Aug 2016 09:12 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 19 Aug 2016 09:12 PM IST
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Kanhaiya kumar file bail plea in jnu case
Jnu Row

जेएनयू नारेबाजी विवाद मामले में आरोपी छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद व अनिर्बन भट्टाचार्य ने शुक्रवार को जिला अदालत में जमानत के लिए याचिका लगाई।  इस याचिका पर शनिवार को सुनवाई होगी।

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दिल्ली पुलिस ने जेएनयू कैंपस में नौ फरवरी 2016 को हुई देश विरोधी नारेबाजी के सिलसिले में इन आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। 

तीनों आरोपी फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं। 17 अगस्त को हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार की नियमित जमानत याचिका सुनने से इनकार कर दिया था और निचली अदालत में याचिका दायर करने के लिए कहा था। 

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हाईकोर्ट ने नियमित जमानत देने से कर दिया था इनकार

Kanhaiya kumar file bail plea in jnu case
कन्हैया - फोटो : Amar Ujala

इससे पहले हाईकोर्ट ने दो मार्च को छह माह के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की थी, जिसकी अवधि एक सितंबर को समाप्त हो रही है। निचली अदालत ने 18 मार्च को उमर खालिद व अनिर्बन को भी अंतरिम जमानत प्रदान की थी। 

इसके बाद हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार की अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए दायर दो याचिकाओं को 11 अगस्त को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि छात्र नेता ने जमानत पर छोड़ जाने के बाद कोई देश विरोधी भाषण दिया है। 

दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में कन्हैया कुमार को 12 फरवरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप है कि जेएनयू कैंपस में नौ फरवरी को आयोजित कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाए गए। 

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