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धनशोधन मामला: सुपरटेक के चेयरमैन की अंतरिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित, चिकित्सा के आधार पर मांगी जमानत

Tue, 16 Jan 2024 05:15 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 16 Jan 2024 05:15 AM IST
सार

अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार रियल एस्टेट प्रमुख सुपरटेक समूह के अध्यक्ष और प्रमोटर आरके अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। आरोपी ने चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी है।

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Judgment reserved on the interim bail application of Supertech Chairman
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार रियल एस्टेट प्रमुख सुपरटेक समूह के अध्यक्ष और प्रमोटर आरके अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। आरोपी ने चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी है।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने प्रवर्तन निदेशालय और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा कि वे मंगलवार को अपना फैसला देंगे। अरोड़ा ने यह दावा करते हुए तीन महीने की अंतरिम जमानत मांगी है कि वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं।
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अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तारी के बाद से उनका वजन लगभग 10 किग्रा कम हो गया है और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। अरोड़ा को 27 जून, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुपरटेक समूह उसके निदेशकों व प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और यूपी में प्राथमिकी दर्ज हैं।

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स्विस महिला हत्याकांड मामले में दायर आरोपपत्र का न्यायालय ने लिया संज्ञान
दूसरी तरफ अदालत ने स्विस नागरिक नीना बर्जर हत्याकांड मामले में आरोपी गुरप्रीत सिंह के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया। अदालत ने जेल प्रशासन को आरोपी को 30 जनवरी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है, ताकि मामले को संबंधित जज के पास सुनवाई के लिए भेजा जा सके।

तीस हजारी अदालत के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्याुशु सजलान ने पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र व उससे जुड़े दस्तावेज का अध्ययन करने के बाद संज्ञान लेते हुए जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि आरोपी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। आरोपी के खिलाफ हत्या, साक्ष्य नष्ट करने इत्यादि के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। हत्या के आरोप होने के चलते मामले की सुनवाई सत्र अदालत में होगी।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र व उससे जुड़े करीब एक हजार पेज अदालत के समक्ष पेश किए है। आरोपपत्र में कहा गया है कि महिला की हत्या के पीछे मुख्य मकसद उसके और आरोपी के बीच वित्तीय विवाद था। लगभग 30 वर्ष की नीना बर्जर का क्षत-विक्षत शव 20 अक्टूबर 2023 को पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में एक नगरपालिका स्कूल की दीवार के पास पड़ा मिला था।उसके हाथ-पैर धातु की जंजीरों से बंधे थे, जिन पर ताला लगा हुआ था।

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