फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Joint task force should be formed to stop illegal sand mining in Yamuna

Delhi: HC ने दिल्ली पुलिस को दिए निर्देश, यमुना में अवैध रेत खनन रोकने के लिए संयुक्त कार्य बल करें गठित

Tue, 11 Apr 2023 05:20 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 11 Apr 2023 05:20 AM IST
सार

अदालत ने कहा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के संयुक्त कार्यबल को नियमित रूप से नदी के किनारों की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करना जरूरी है। इतना ही किसी भी तरह की रोक के लिए उचित चौकियां स्थापित की जाएं।

विज्ञापन
Joint task force should be formed to stop illegal sand mining in Yamuna
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को उत्तर प्रदेश में अपने समकक्षों के साथ समन्वय स्थापित करने और राजधानी के उत्तरी हिस्से में यमुना नदी में कथित अवैध रेत खनन रोकने के लिए एक संयुक्त कार्य बल गठित करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह राष्ट्रीय राजधानी में हिरंकी गांव क्षेत्र में यमुना नदी तटबंध के पास अवैध रेत खनन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि वहां अवैध रेत खनन जारी है और इस तथ्य का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है कि क्षेत्र का कुछ हिस्सा दिल्ली में पड़ता है, जबकि दूसरा हिस्सा उत्तर प्रदेश में।

विज्ञापन

 


याचिकाकर्ता रवींद्र ने दावा किया कि क्षेत्र में हाइड्रोलिक उत्खनक और डंपर के जरिये अवैध रेत खनन किया जा रहा था और उन्होंने इस पर रोक लगाने का निर्देश मांगा है। अदालत ने जोर देकर कहा कि अवैध रेत खनन का बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय प्रभाव है और यह बड़ी चिंता और आपात स्थिति का विषय है।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

अदालत ने कहा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के संयुक्त कार्यबल को नियमित रूप से नदी के किनारों की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करना जरूरी है। इतना ही किसी भी तरह की रोक के लिए उचित चौकियां स्थापित की जाएं। आदेश में कहा गया है, इन परिस्थितियों में यह निर्देश दिया जाता है कि आउटर नॉर्थ के पुलिस उपायुक्त- रवि कुमार सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस के संबंधित अधिकारी से समन्वय स्थापित करेंगे और एक संयुक्त कार्यबल का गठन करेंगे तथा यमुना नदी के किनारे अवैध रेत खनन पर रोक सुनिश्चित करेंगे।

 

अदालत ने मामले में नई स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह बहुत ही चिंता का विषय है कि गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने नदी से रेत खनन के लिए एक संगठन को हाइड्रोलिक उत्खनक और जेसीबी मशीनों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। अदालत को बताया गया कि पिछले महीने दो ट्रैक्टर और एक ट्रॉली जब्त की गई थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed