जामिया हिंसाः शरजील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दायर, देशविरोधी भाषण और दंगा भड़काने के लगे आरोप
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शरजील इमाम को जामिया में 13 दिसंबर को भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए और 153ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
Sharjeel Imam was arrested for instigating & abetting Jamia riots by his seditious speech, delivered on 13th December 2019. On the basis of evidence, sections 124A and 153A of the IPC (sedition and promoting enmity between classes) were invoked in the case: Delhi Police https://t.co/bhOW1fQkcV
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) April 18, 2020
शरजील पर कई मामले हैं दर्ज
बता दें कि शाहीन बाग में प्रदर्शन के समन्वयक और देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के शोधार्थी शरजील इमाम को इससे पहले दिल्ली पुलिस ने पांच दिन की रिमांड पर लिया था। तब पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने शरजील को गद्दार बताते हुए नारे लगाए थे।
पोस्टर लगाकर उसे सख्त सजा देने की मांग की गई थी। भारी विरोध और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। शरजील के खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली असम और अन्य राज्यों में भी देशद्रोह सहित संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं।
बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे पटना से दिल्ली लाई थी। दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ 15 दिसंबर को हिंसक प्रदर्शनों से संबंधित एक अन्य मामले में 17 फरवरी को दिल्ली पुलिस की एक दिन की हिरासत में भेजा गया था।
यह हिंसक प्रदर्शन साउथ दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में हुआ था। पुलिस ने अदालत को बताया था कि इस हिंसा मामले में एक अन्य आरोपी फुरकान ने अपने बयान में खुलासा किया कि उसे इमाम के भाषणों ने उकसाया था। इस तर्क को रखते हुए पुलिस ने इमाम से हिरासत में पूछताछ की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने शरजील को एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था।