आईएस आतंकी की जमानत याचिका खारिज, छह मई तक हिरासत में
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आईएसआईएस से रिश्तों के सिलसिले में पकड़े गए कथित आतंकी मोहम्मद नासिर पाकिर की जमानत याचिका विशेष एनआईए अदालत ने खारिज कर दी है। एजेंसी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी गई तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है।
पटियाला हाउस अदालत के जिला न्यायाधीश अमरनाथ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए ) की दलीलों से सहमति जताते हुए नासिर पाकिर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
सूत्रों के मुताबिक बंद कोर्ट रूम में सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने तमिलनाडु निवासी नासिर की न्यायिक हिरासत छह मई तक बढ़ा दी है। सूडान से उसे 11 दिसंबर को डिपोर्ट किया गया था। यहां पहुंचने के बाद नासिर को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था।
एनआई ने कोर्ट में ये रख तर्क
एनआईए ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नासिर ने युवकों की भर्ती व फंडिंग के बारे में अपनी भूमिका के बारे में पूछताछ का खुलासा किया है।
मामले की सुनवाई के दौरान एनआईए ने नासिर व उसके परिजनों से बरामद लैपटॉप, हाई डिस्क, मोबाइल फोन व कई मोबाइल सिम समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामान जांच के लिए भेजने की जानकारी कोर्ट को दी।
एजेंसी ने इस मामले में नासिर के अलावा भी कई लोगों को गिरफ्तार किया है।