वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि IPS अफसर राकेश अस्थाना सीबीआई के विशेष निदेशक बने रहेंगे।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाना को सीबीआई के विशेष निदेशक बनाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाया। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति नियमों के मुताबिक हुई है और उनकी नियुक्ति का सीबीआई के डायरेक्टर ने विरोध भी नहीं किया है।
कॉमन कॉज NGO की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि अस्थाना की नियुक्ति अवैध है और नियमों के खिलाफ की गई है, ऐसे में सरकार के इस फैसले को रद्द किया जाए। उनके खिलाफ इनकम टैक्स को मिली एक डायरी में आरोप थे और सीबीआई निदेशक ने सलेक्शन कमेटी के सामने नियुक्ति का विरोध किया था।
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि IPS अफसर राकेश अस्थाना सीबीआई के विशेष निदेशक बने रहेंगे।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाना को सीबीआई के विशेष निदेशक बनाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाया। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति नियमों के मुताबिक हुई है और उनकी नियुक्ति का सीबीआई के डायरेक्टर ने विरोध भी नहीं किया है।
कॉमन कॉज NGO की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि अस्थाना की नियुक्ति अवैध है और नियमों के खिलाफ की गई है, ऐसे में सरकार के इस फैसले को रद्द किया जाए। उनके खिलाफ इनकम टैक्स को मिली एक डायरी में आरोप थे और सीबीआई निदेशक ने सलेक्शन कमेटी के सामने नियुक्ति का विरोध किया था।