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IPS राकेश अस्थाना बने रहेंगे सीबीआई के विशेष निदेशकः सुप्रीम कोर्ट

Tue, 28 Nov 2017 12:34 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 28 Nov 2017 12:34 PM IST
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ips offficer rakesh asthana will remain cbi special director orders supreme court dismissing a plea
राकेश अस्थाना

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि IPS अफसर राकेश अस्थाना सीबीआई के विशेष निदेशक बने रहेंगे।

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मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाना को सीबीआई के विशेष निदेशक बनाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाया। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति नियमों के मुताबिक हुई है और उनकी नियुक्ति का सीबीआई के डायरेक्टर ने विरोध भी नहीं किया है।
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कॉमन कॉज NGO की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि अस्थाना की नियुक्ति अवैध है और नियमों के खिलाफ की गई है, ऐसे में सरकार के इस फैसले को रद्द किया जाए। उनके खिलाफ इनकम टैक्स को मिली एक डायरी में आरोप थे और सीबीआई निदेशक ने सलेक्शन कमेटी के सामने नियुक्ति का विरोध किया था।
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