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Delhi: सड़क दुर्घटना में सरकारी कर्मचारी की मौत पर बीमा कंपनी को दो करोड़ से ज्यादा का मुआवजा देने के निर्देश

Sun, 21 May 2023 06:25 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 21 May 2023 06:25 PM IST
सार

न्यायाधीश ने कहा कि बीमा कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से 30 दिनों के भीतर इस मामले में याचिकाकर्ताओं को मुआवजे के रूप में दो करोड़ पचास हजार रुपये का भुगतान करे ऐसा न करने पर अधिक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। 

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Instructions give compensation death government employee road accident
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली में एक न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह 2019 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को दो करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दे। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की पीठासीन अधिकारी एकता गौबा मान सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। 

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पीड़ित पक्ष के अनुसार, 39 वर्षीय मनीष गौतम 31 मई 2019 को रोहिणी के सेक्टर 11 में अपने रिश्तेदार के साथ सड़क पर जा रहा था तभी तेज और लापरवाही से चलाए जा रहे एक कार ने उसे टक्कर मार दी। गौतम ने 1 जून को एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।

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न्यायाधीश ने कहा कि बीमा कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से 30 दिनों के भीतर इस मामले में याचिकाकर्ताओं को मुआवजे के रूप में दो करोड़ पचास हजार रुपये का भुगतान करे ऐसा न करने पर अधिक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। 

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