फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   information not given by office then released arrest warrant

RTI के तहत नहीं दी जानकारी तो जारी हुआ गिरफ्तारी का वारंट

Sun, 16 Aug 2015 11:46 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव Updated Sun, 16 Aug 2015 11:46 PM IST
विज्ञापन
information not given by office then released arrest warrant

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग के आयुक्त हेमंत अत्री ने दो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। यह कार्रवाई गुड़गांव के आरटीआई कार्यकर्ता मेहर दास की अपील पर हुई।

विज्ञापन


मेहर दास ने प्रदेश में दूध व दूध से बने उत्पादों के कितने सैंपल लिए गए, इस संबंध में जानकारी मांगी थी। एक वर्ष बीतने के बाद भी सिरसा, भिवानी और जींद के जन सूचना अधिकारियों व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने उसे कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद मेहर दास ने आयोग से शिकायत की।
विज्ञापन


आयोग के आयुक्त ने जींद के खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्याम लाल व भिवानी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओम कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। मेहर दास ने बताया की  आयोग का यह एक महत्वपूर्ण फैसला है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस तरह के आदेशों से सूचना नहीं देने वाले अधिकारियों को सबक मिलेगा। उन्होंने बताया कि 2014 में  पूरे प्रदेश में दूध, खोया, पनीर और मिठाइयों के केवल 45 सैंपल ही लिए गए थे। वहीं अमूल, मदर डेरी और वीटा जैसी बड़ी कंपनियों के एक भी सैंपल नहीं लिए गए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed