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RTI के तहत नहीं दी जानकारी तो जारी हुआ गिरफ्तारी का वारंट
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
Updated Sun, 16 Aug 2015 11:46 PM IST
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सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग के आयुक्त हेमंत अत्री ने दो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। यह कार्रवाई गुड़गांव के आरटीआई कार्यकर्ता मेहर दास की अपील पर हुई।
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मेहर दास ने प्रदेश में दूध व दूध से बने उत्पादों के कितने सैंपल लिए गए, इस संबंध में जानकारी मांगी थी। एक वर्ष बीतने के बाद भी सिरसा, भिवानी और जींद के जन सूचना अधिकारियों व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने उसे कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद मेहर दास ने आयोग से शिकायत की।
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आयोग के आयुक्त ने जींद के खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्याम लाल व भिवानी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओम कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। मेहर दास ने बताया की आयोग का यह एक महत्वपूर्ण फैसला है।
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इस तरह के आदेशों से सूचना नहीं देने वाले अधिकारियों को सबक मिलेगा। उन्होंने बताया कि 2014 में पूरे प्रदेश में दूध, खोया, पनीर और मिठाइयों के केवल 45 सैंपल ही लिए गए थे। वहीं अमूल, मदर डेरी और वीटा जैसी बड़ी कंपनियों के एक भी सैंपल नहीं लिए गए थे।