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Chhawla Case: युवती के साथ दरिंदों ने पार कर दीं थीं हैवानियत की सभी हदें, आंखों में तेजाब डाल की थी हत्या

Mon, 07 Nov 2022 11:12 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Mon, 07 Nov 2022 11:12 PM IST
सार

घटना 14 फरवरी 2012 की है। युवती काम खत्म करने के बाद शाम को अपने घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में तीन युवकों ने कार से उसे अगवा कर लिया। परिवार वालों ने अपने स्तर पर अपनी बेटी की तलाश शुरू की। उसके बाद पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

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In Chhawla case, the culprits had put acid in the eyes of the girl and murdered her
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

छावला इलाके में साल 2012 में ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। तीन युवकों ने इलाके की रहने वाली 19 साल की युवती को कार से अगवा कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी आंखों में तेजाब डालकर मार डाला।

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घटना 14 फरवरी 2012 की है। युवती काम खत्म करने के बाद शाम को अपने घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में तीन युवकों ने कार से उसे अगवा कर लिया। काफी देर तक बेटी के घर नहीं पहुंचने पर परिवार वालों को चिंता सताने लगी और उन्होंने अपने स्तर पर अपनी बेटी की तलाश शुरू की। उसके बाद परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
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शुरुआत में पुलिस को पता चला कि तीन युवक पीड़िता को कार से अगवा कर ले गए हैं। पुलिस ने कुछ दिन बाद इस मामले में तीन आरोपियों रवि कुमार, राहुल और विनोद को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपियों ने युवती को अगवा करने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान कार में इस्तेमाल होने वाले औजारों से उसे पीटा गया।
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आरोपियों ने उसके शरीर को सिगरेट से जलाया। बदहवास हो गई युवती की दोनों आखों में तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी।




इसके बाद दोषियों की तरफ से सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाईकोर्ट के फैसले के पलटते हुए तीनों दोषियों को बरी कर दिया।

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