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अवैध संबंध की चाहत में की थी युवक की हत्या

Sun, 08 Feb 2015 05:14 PM IST
Updated Sun, 08 Feb 2015 05:14 PM IST
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Illegal relationship and murder accused sentnced in gurgaon

रिश्तेदार की पत्नी से अवैध संबंध स्थापित करने को लेकर रिश्तेदार की ही हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरनाम सिंह ठाकुर की अदालत ने आरोपी को पहले दोषी करार दिया था।

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शनिवार को अदालत ने आरोपी को उम्रकैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पिछले साल आठ मई को पालम विहार थाना क्षेत्र के सेक्टर-22 की ग्रीन बेल्ट एरिया में ताऊ देवीलाल पार्क के पास एक युवक का शव पड़ा मिला था।
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उसके सिर पर चोट के निशान थे। क्षेत्र की रहने वाली प्रियंका ने बताया था कि वह मध्यप्रदेश की रहने वाली है और युवक राजेंद्र उर्फ राजा उसका पति था।

काम दिलाने के बहाने ले जा की हत्या

Illegal relationship and murder accused sentnced in gurgaon

कुछ माह पहले उसके पति का रिश्तेदार बद्री उर्फ पप्पू उन्हें काम दिलाने के नाम पर गुड़गांव लाया था। वे मोलाहेड़ा में रह रहे थे। घटना के दो दिन पहले बद्री उसके पति राजा को नौकरी दिलाने की बात कहकर घर से लेकर गया था।

रात को बद्री तो घर लौट आया पर उसका पति नहीं लौटा। पूछने पर बद्री ने कह दिया कि राजा ने ज्यादा शराब पी ली है। ऑटो पर लाने के नाम पर बद्री राजा की पत्नी से कुछ रुपये भी ले गया, पर उसके पति को लेकर घर नहीं आया।

प्रियंका ने पूरी जानकारी परिजनों को दे दी थी। पुलिस ने बद्री उर्फ पप्पू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे 14 जून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पत्नी के छोड़ने के बाद बनाया था अवैध संबंध

Illegal relationship and murder accused sentnced in gurgaon

पुलिस पूछताछ में आरोपी पप्पू ने बताया था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वह बद्री की पत्नी से अवैध संबंध बनाना चाहता था। इसी को लेकर उसने यह योजना बनाई थी और बद्री की हत्या कर शव को ग्रीन बेल्ट एरिया में छोड़ दिया था।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को अदालत ने आरोपी को उम्र कैद व दो हजार रूपए जुर्माने की सजा सुना दी।

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