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ओयो को नोटिस जारी नहीं कर सकेंगे होटल मालिक एसोसिएशन

Thu, 27 Jun 2019 10:08 AM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 27 Jun 2019 10:08 AM IST
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Hotel owner association will not be able to issue notice to Oyo
सांकेतिक तस्वीर
दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न होटल मालिक एसोसिएशन की ओर से आतिथ्य कंपनी ओयो को कोई भी नोटिस जारी करने, उसका बहिष्कार करने या उस पर कोई भी प्रतिबंध लगाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने होटल एसोसिएशन को नोटिस जारी करने के साथ ही इस मामले को सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की है।
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न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कि होटल मालिक एसोसिएशन ओयो के नाम से काम कर रही कंपनी ओरावेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अन्य होटल मालिकों और सेवा प्रदाताओं को भी भड़का रही हैं और उनके और ओयो के बीच हुए समझौते का उल्लंघन करने के लिए मजबूर कर रही है। 
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अदालत ने यह भी कहा कि ओयो का अन्य होटल मालिकों और सेवा प्रदाताओं के साथ वैध समझौता है और अगर कोई होटल एसोसिएशन इस समझौते को तोड़ती है या ओयो का बहिष्कार करती है तो वह गैरकानूनी होगा। 
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कोर्ट ने कहा कि होटल मालिक ओयो के खिलाफ पहले से जारी किसी नोटिस का लागू करने का दबाव नहीं बनाएगा। इस मामले में ओयो ने होटल मालिक एसोसिएशन और उसके सदस्यों द्वारा बगैर तारीख वाले नोटिस के जरिये किसी भी तरह की धमकी देने पर अदालत से एकतरफा रोक लगाने की अपील की थी।

कोर्ट ने कहा कि होटल मालिक एसोसिएशन द्वारा कथित रूप से ओयो के खिलाफ जारी नोटिस के अवलोकन से पता चलता है कि उसने 20 जून से ओयो का बहिष्कार करने और उसके कमरों को ब्लाक करने जैसा कदम उठाकर सभी होटलों से ओयो के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध का समर्थन करने का आह्वान किया है। कोर्ट ने इस पर होटल मालिक एसोसिएशन को नोटिस भी जारी किया।
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