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होटल अर्पित पैलेस अग्रिकांड: हाईकोर्ट में दमकल विभाग बोला- जानकारी ना होने से गई थी 17 लोगों की जान
Tue, 04 Feb 2020 10:44 AM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Tue, 04 Feb 2020 10:44 AM IST
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होटल से कूदते लोग(फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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करोल बाग के होटल अर्पित पैलेस में आग से सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध थे लेकिन वहां पहुंचे लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। इस कारण वहां लगी आग में 17 लोगों की जान गई थी।
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दमकल विभाग की ओर से यह जवाब सोमवार को हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया गया। पिछले साल फरवरी में लगी आग में जलकर 17 लोगों की मौत हो गई थी।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ के समक्ष दमकल विभाग ने हलफनामे में कहा कि 12 फरवरी, 2019 को आग बुझाने के दौरान यह पाया गया कि घटना पर्याप्त अग्नि सुरक्षा प्रबंध की कमी के कारण नहीं हुई थी बल्कि यह होटल में रह रहे लोगों और होटल स्टाफ को इन प्रबंधों की जानकारी नहीं होने की वजह से हुई थी।
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विभाग ने कहा कि होटल अर्पित पैलेस में ऊपर की तरफ दो सीढ़ियों से बाहर जाने का रास्ता था और इमारत में अग्नि सुरक्षा तंत्र भी उपलब्ध था। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: सज्ञान लिया था और आग लगने के कारणों के बारे में दमकल विभाग से जवाब मांगा था।
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तुषार सहदेव और रमन कालरा नामक दो लोगों की ओर से मिले पत्र के आधार पर कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था। इस पत्र में कहा गया था कि होटल अर्पित पैलेस में अग्नि सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया।
इन निर्देशों के तहत होटल में एक से अधिक प्रवेश व निकास द्वार होने चाहिए लेकिन अर्पित पैलेस होटल में एक ही प्रवेश व निकास मार्ग था। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 14 अप्रैल को तय की है।