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गृहमंत्री और यूपी के सीएम के कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में वकील की जमानत याचिका खारिज

Fri, 20 Nov 2020 07:28 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 20 Nov 2020 07:28 PM IST
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Home minister and up cm alleged fraud signature case lawyer bail application rejected

पटियाला हाउस कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति होने के लिए सिफारिश पत्र पर गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कथित जाली हस्ताक्षर करने वाले वकील की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वकील को कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया।

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महानगर दंडाधिकारी अश्वनी पंवार ने आरोपी वकील राकेश कुमार अवस्थी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी 1991 से वकालत कर रहा है और फर्जी हस्ताक्षर करने का जो आरोप है, वह बेहद गंभीर है।
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कोर्ट ने कहा कि वकील ने अपने निजी स्वार्थ के लिए सिफारिश पत्र पर जाली हस्ताक्षर किए, ताकि वह विशेष अभियोजक के पद पर नियुक्त हो सके। कोर्ट ने कहा कि लम्बे समय से वकालत करने वाले वकील से ऐसी उम्मीद किसी भी हाल में नहीं की जा सकती। आरोपी के प्रति किसी भी प्रकार का दया नहीं दिखाई जा सकती। इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है।
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वहीं आरोपी वकील ने दलील दी कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने किसी के जाली हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने दावा कि विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति होने के लिए उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया।

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