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Delhi NCR News: हॉकी इंडिया के महासचिव अदालत की अवमानना के दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 21 Apr 2026 08:49 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। जानबूझकर अदालत के आदेश का पालन न करने के लिए हाईकोर्ट ने हाॅकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने मामले में सजा के मुद्दे पर सुनवाई को चार मई के लिए स्थगित करते हुए भोला नाथ सिंह को उचित समझे जाने वाले उपाय कर अवमानना को दूर करने की छूट भी दी।
अदालत ने उक्त निर्णय हाॅकी इंडिया की निर्वाचित उपाध्यक्ष सैयद आसिमा अली की अवमानना याचिका पर सुनाया। अली ने आरोप लगाया था कि हाॅकी इंडिया के अधिकारियों ने 17 जनवरी 2025 को पारित एक आदेश का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश में याचिकाकर्ता सैयद आसिमा अली को जरूरी लिंक देने थे ताकि वह सभी कार्यकारी बोर्ड की बैठकों में हिस्सा ले सके, लेकिन चार जुलाई, 2025 और 27 जुलाई 2025 को हुई बैठकों के लिए उक्त लिंक उपलब्ध नहीं कराया गया था।
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पीठ ने माना कि जिस तरह से हाॅकी इंडिया और महासचिव भोला नाथ सिंह ने मौजूदा कार्यवाही के दौरान अपना आचरण रखा, उससे अदालत की अवमानना का स्पष्ट मामला बनता है। सरकार की देखरेख में काम करने वाले एक राष्ट्रीय खेल महासंघ का अदालत के आदेशों का पालन न करना एक प्रशासनिक पाप से कम नहीं है।
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