{"_id":"5f6e79008ebc3e9c055bbc8a","slug":"high-security-number-plate-booking-facility-started-online","type":"story","status":"publish","title_hn":"वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन शुरू
Sat, 26 Sep 2020 04:40 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 26 Sep 2020 04:40 AM IST
विज्ञापन
High security number plate
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट और रंग-कोडेड स्टिकर के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। दिल्ली परिवहन विभाग ने इसके लिए एक नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहनों के मालिक बिना देर किये अपने वाहनों का उच्च सुरक्षा पंजीकरण कर हाई स्पीड नंबर प्लेट हासिल कर लें।
विज्ञापन
इसके लिए वाहन चालकों को ई-परिवहन की वेबसाइट www.bookmyhsrp.com पर अपना चेसिस नंबर और इंजन नंबर दर्ज करना है। इसके बाद हाई स्पीड रजिस्ट्रेशन की बुकिंग कर नई नंबर प्लेट के स्टीकर के लिए भुगतान करना है। भुगतान की राशि 100 रुपये तय की गई है। जिसका भुगतान वाहन चालक अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन कर सकेंगे।
विज्ञापन
इससे पहले दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सभी वाहनों पर टैंपर प्रूफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोड वाले स्टीकर लगाना अनिवार्य कर दिया। परिवहन विभाग ने कहा है कि अगर इन दोनों को वाहनों में नहीं पाया गया, तो वाहन मालिकों को भारी जुर्माना देना होगा। मंगलवार को इसका आदेश जारी किया गया है। वाहन चालक किसी भी मान्यता प्राप्त डीलर से होलोग्राम आधारित कलर कोड स्टीकर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।
विज्ञापन
10 हजार का जुर्माना लगाने की तैयारी
स्पेशल ड्राइव के तहत दिल्ली परिवहन विभाग अगले महीने से वाहनों पर नजर रखेगा। इस दौरान अगर किसी वाहन पर टैंपर प्रूफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोड वाले स्टीकर नहीं पाए गए तो 5 हजार से लेकर 10 हजार तक जुर्माना भरना पड़ेगा।