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हाईकोर्ट की दिल्ली सरकार को चेतावनी, सुनवाई से पहले मीडिया में लीक न होने पाए सीरो सर्वे रिपोर्ट
Wed, 21 Oct 2020 06:08 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 21 Oct 2020 06:08 AM IST
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हाईकोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली में हो रहे चौथे सीरो सर्विलांस की रिपोर्ट तब तक किसी भी हालत में मीडिया में लीक न हो, जब तक अदालत उस पर संज्ञान नहीं ले लेती। इसके साथ ही पीठ ने कोविड-19 जांच के नतीजे देने में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई।
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न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गौर किया कि एक कोर्ट कर्मी ने कोविड-19 टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट 4 दिन में उसे मिली। पीठ ने सरकार से कहा कि टेस्ट रिपोर्ट लोगों को 24 घंटों के भीतर मिलनी चाहिए तो इतना समय क्यों लग रहा है।
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दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील सत्यकाम ने कहा कि चौथी सीरो सर्विलांस रिपोर्ट रिपोर्ट 22 अक्तूबर को पूरी होगी और एक पखवाड़े में रिपोर्ट आ जाएगी। इसपर पीठ ने दिल्ली सरकार को सख्त निर्देश दिया कि यह रिपोर्ट में अदालत में होने वाली अगली सुनवाई से पहले मीडिया में किसी हाल में लीक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने अगली सुनवाई 11 नवंबर के लिए तय कर दी।
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वहीं पीठ ने दिल्ली सरकार से टाटा संस के नए टेस्ट फेलुडा को मंजूरी देने के मामले में आईसीएमआर से उसका जवाब मांगा। टाटा संस के इस आवेदन पर आईसीएमआर की मंजूरी लंबित है। पीठ ने वकील राकेश मल्होत्रा की ओर से दिल्ली में कोविड-19 टेस्ट की गति में तेजी लाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिए हैं।
इस याचिका पर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने गौर किया था कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की तुलना में आरटीपीसीआर जांच के आंकड़ों में कमी मिली थी। इस पर पीठ ने सरकार को जांच में और तेजी लाने का निर्देश दिया था।