फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court upset over use of luxury cars in DUSU elections

Delhi: डूसू चुनाव में लग्जरी कारों के इस्तेमाल से हाईकोर्ट नाराज, विजय जुलूस पर लगाई थी रोक

Sat, 20 Sep 2025 07:43 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 20 Sep 2025 07:43 AM IST
सार

अदालत ने अपने 17 सितंबर के आदेश में दिल्ली विश्वविद्यालय के उम्मीदवारों और छात्र संगठनों को डूसू चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कहीं भी विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी थी।

विज्ञापन
High Court upset over use of luxury cars in DUSU elections
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

डूसू चुनाव में प्रचार के दौरान बेंटले, रोल्स रॉयस और फेरारी जैसी महंगी लग्जरी कारों और यहां तक कि जेसीबी के इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जताई। 

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा, उम्मीदवारों और आयोजकों ने पिछले साल के न्यायिक आदेश से कोई सबक नहीं सीखा, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उपद्रव के कारण चुनाव परिणाम रोक दिए गए थे। यह बेहद दुखद है, यह हालात पर एक दुखद टिप्पणी है, समाज के हमारे लोकतांत्रिक कामकाज पर एक दुखद टिप्पणी है, यहां के संस्थानों के लोकतांत्रिक कामकाज पर एक दुखद टिप्पणी है। छात्र संघ चुनावों में इस तरह के प्रचार से बुरा और क्या हो सकता है। जेसीबी, बड़ी और लग्जरी कारों, चार पहिया वाहनों का इस्तेमाल, उन्हें इतनी बड़ी कारें - बेंटले, रोल्स रॉयस और फेरारी - कहां से मिलती हैं? छात्रों को ये कैसे मिल रही हैं? चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा, हमने इन कारों के बारे में सुना भी नहीं है। सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट ने नवनिर्वाचित डूसू अध्यक्ष आर्यन मान और उपाध्यक्ष राहुल झांसला को नोटिस जारी किया। 
विज्ञापन


इसके अलावा सचिव कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव दीपिका झा को भी नोटिस भेजा गया है। हाईकोर्ट ने कहा, छात्र संघ के चुनाव-चाहे डीयू के हों या इसके अन्य संबद्ध महाविद्यालयों के एक वार्षिक कार्यक्रम बन गए हैं और जिस तरह से इन चुनावों ने वर्षों से आकार लिया है, वह प्रत्येक जिम्मेदार संस्थान व नागरिक के लिए चिंता का विषय है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रों ने पिछले साल के आदेश से कोई सबक नहीं सीखा है... सबसे ज्यादा निराश तो हम छात्रों से हैं। इसने विश्वविद्यालय के साथ सहयोग के लिए पुलिस की भी सराहना की। 2024 में उम्मीदवारों व समर्थकों द्वारा किए गए विरूपण को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने पोस्टर, होर्डिंग और भित्तिचित्रों सहित सभी विरूपण सामग्री को हटाए जाने और सार्वजनिक संपत्ति को बहाल किए जाने तक परिणामों पर रोक लगा दी। 

सुनवाई के दौरान, पीठ को बताया गया कि 18 सितंबर को हुए चुनावों के परिणाम घोषित किए गए हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि उम्मीदवार रहे सात छात्रों को कार्यवाही में पक्ष बनाया जाए। अदालत ने इन छात्र उम्मीदवारों को नोटिस जारी किए।


अदालत ने विजय जुलूस पर लगा दी थी रोक 
अदालत ने अपने 17 सितंबर के आदेश में दिल्ली विश्वविद्यालय के उम्मीदवारों और छात्र संगठनों को डूसू चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कहीं भी विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता, अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा ने पीठ के सामने कई तस्वीरें और समाचार रिपोर्ट साझा कीं और न्यायिक आदेश और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के उल्लंघन का दावा किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed