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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court stops Sanjay Kapoor's wife and sister from making allegations and counter-allegations

Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने संजय कपूर की पत्नी और बहन को आरोप-प्रत्यारोप से रोका

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Feb 2026 06:37 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया एस कपूर और उनकी बहन मंधिरा कपूर स्मिथ को एक-दूसरे के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बयान देने से रोक दिया। न्यायमूर्ति मीनी पुष्करणा ने प्रिया कपूर द्वारा ननद मंधिरा के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
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कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बयान देने में संयम बरतना होगा। प्रिया कपूर ने मुकदमे में आरोप लगाया कि संजय कपूर की मौत के कुछ दिनों बाद ही उनकी ननद मंधिरा ने व्यवस्थित और संगठित तरीके से उन्हें बदनाम करने की मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने पॉडकास्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, इंटरव्यू और सार्वजनिक बयानों के जरिये लगातार झूठे आरोप लगाए जाने का दावा किया। इन बयानों में प्रिया पर ईमानदारी की कमी, नैतिक अनुचितता, संपत्ति छिपाने, व्यावसायिक अक्षमता और कंपनी पर गैरकानूनी नियंत्रण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। प्रिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि मंधिरा ने सोशल मीडिया पर सामग्री अपलोड और शेयर कर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की। ब्यूरो
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