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अनधिकृत निर्माण की इजाजत देना अराजकता, उस दिन का इंतजार जब होगी इनपर रोक: HC

Thu, 03 Nov 2016 10:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 03 Nov 2016 10:23 AM IST
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high court shows its worry on unauthorized construction
court

सैनिक फार्म हाउस में अनधिकृत निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने कहा आदेश का उल्लंघन कर अनधिकृत निर्माण की इजाजत देना सरासर अराजकता है और इस मामले में लिप्त एमसीडी, पुलिस इत्यादि किसी भी अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। अदालत ने एमसीडी को एक सप्ताह में स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि आखिर मामले की जांच सीबीआई से क्यों न करवाई जाए।

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इतना ही नहीं अदालत ने सैनिक फार्म हाउस में स्कूल बस, पुलिस वाहन, एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के अलावा सभी प्रकार के भारी वाहनों पर तुरंत प्रभाव से प्रवेश पर रोक लगा दी।
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न्यायमूर्ति बीडी अहमद की अध्यक्षता खली खंडपीठ ने एमसीडी के अधिवक्ता के उस तर्क को गंभीरता से लिया कि अनधिकृत निर्माण की सीबीआई जांच न करवाई जाए। अदालत ने कहा कि आखिर आप सीबीआई जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं। आप किसको बचाना चाहते हैं, आप अपने मुवक्क्लि (एमसीडी) को बचाना चाहते हैं जिससे रिश्वत लेकर गैरकानूनी काम करवाया। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गैरकानूनी काम में लिप्त किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा।
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खंडपीठ ने कहा हमारा अनुभव है कि जब भी किसी मामले की सीबीआई जांच का विरोध किया जाता है, जांच के बाद उसी में बड़ा घोटाला निकला है। हमने वर्ष 2010 में सैनिक फार्म हाउस में अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाई थी लेकिन वर्ष 2010 से 2014 के गूगल इमेज से पता चला है कि सैकडों की तादाद में मकान बन गए हैं। अदालत के आदेश के बावजूद इस प्रकार से सरेआम अवैध निर्माण करवाना सरासर अराजकता है।

खंडपीठ ने कहा हमने एमसीडी जांच करवाई लेकिन उसका भी कोई ठोस असर नहीं पड़ा, अब पूरे मामले की सीबीआई जांच जरूरी हो गया है। हम अदालत द्वारा दिए आदेश के बाद से क्षेत्र में तैनात सभी एमसीडी, पुलिस इत्यादि के जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करना चाहते हैं।कार्रवाई के लिए सीबीआई जांच जरूरी है और हम आज ही जांच का आदेश देंगे।

एमसीडी के अधिवक्ता ने बार-बार कहा कि वे सीबीआई जांच नहीं चाहते, हमें अपना पक्ष रखने का एक और मौका प्रदान किया जाए। खंडपीठ ने उन्हें अंतिम मौका प्रदान करते हुए कहा कि आप इस अवधि में स्पष्ट करें कि क्यों न सीबीआई जांच करवाई जाए।


खंडपीठ ने कहा अदालत के आदेश का उल्लंघन कर सैनिक फार्म हाउस क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री ले जाई जा रही है। ऐेसे में वे तत्काल प्रभाव से क्षेत्र में सभी प्रकार के भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाते हैं। अदालत ने कहा मात्र स्कूल बसों, पुलिस वाहनों, फायर ब्रिगेड व एंबुलेंस के ही प्रवेश की इजाजत होगी।

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