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हाईकोर्ट ने विदेशी तब्लीगियों की याचिका पर केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
Tue, 30 Jun 2020 01:55 AM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Tue, 30 Jun 2020 01:55 AM IST
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तब्लीगी जमात
- फोटो : PTI
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर तीन और ठहरने की जगह मुहैया कराने वाली विदेशी तब्लीगियों की याचिका पर जवाब मांगा है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रजनीश भटनागर ने केंद्र व दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर इस मामले में संबंधित विभाग से निर्देश लेने को कहा है। कोर्ट इस मामले में अब मंगलवार को सुनवाई करेगा।
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विदेशी तब्लीगियों ने याचिका में कोर्ट से 28 मई के आदेश में संशोधन कर उसमें अपने लोगों के ठहरने के लिए तीन और ठिकानों को जोड़ने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 28 मई को अपने फैसले में 955 विदेशी तब्लीगियों को संस्थागत क्वारंटीन सेंटरों से नौ वैकल्पिक ठिकानों में भेजने का निर्देश दिया था।
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अधिवक्ता मंदाकिनी सिंह और अशिमा मंडला द्वारा दाखिल याचिका में दावा किया कि बीते एक महीने में मीराज अंतरराष्ट्रीय स्कूल में 65 विदेशी नागरिकों को व्यवस्थाओं को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इन्हें तत्काल मौजपुर के टेक्सान पब्लिक स्कूल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
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इसके अलावा तब्लीगियों ने दो और जगहों को चिह्नित किया है। इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में आने वाले खर्च को उठाने के लिए भी तब्लीगी तैयार हैं। हाईकोर्ट ने इससे पहले 28 मई को कुछ तब्लीगियों द्वारा दाखिल ऐसी ही दो याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि बिना दिल्ली पुलिस के इजाजत के वे लोग कहीं भी नहीं जा सकते। दिल्ली पुलिस ने 35 देशों के 910 नागरिकों के खिलाफ 47 आरोपपत्र दाखिल किए हैं।