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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court refuses to stay investigation into FIR against woman journalist

Delhi NCR News: महिला पत्रकार के खिलाफ एफआईआर की जांच पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इन्कार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 08:17 PM IST
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-एसीपी ने प्रदर्शन के दौरान जातिसूचक टिप्पणी करने का लगाया है आरोप
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगाने से मंगलवार को इन्कार कर दिया। पत्रकार पर आरोप है कि उन्होंने जंतर-मंतर के पास एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के सहायक आयुक्त (एसीपी) के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी की और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। हालांकि, अदालत ने मामले में अंतिम फैसला नहीं सुनाया और एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता एसीपी विवेक भगत को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल अंतरिम राहत की मांग पर कोई अंतिम आदेश नहीं दिया जा रहा है।


अदालत ने दिल्ली पुलिस और एसीपी को 16 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए उसी दिन सूचीबद्ध किया गया है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले के कनॉट प्लेस सब-डिवीजन में तैनात एसीपी विवेक भगत की शिकायत पर स्वतंत्र महिला पत्रकार और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
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