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Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने एडुकॉम्प में एसएफआईओ जांच रद्द किया
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अदालत ने कहा- केंद्र मनमाने तरीके से राय नहीं बना सकता
- एडुकॉम्प सॉल्यूशंस 2017 में दिवालिया प्रक्रिया में चली गई थी, केंद्र सरकार ने कंपनी के मामलों में एसएफआईओ जांच का दिया था आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की जांच रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार कंपनी अधिनियम के तहत मनमाने तरीके से जांच का आदेश नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने 17 अक्तूबर को फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि सरकार की राय वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। अगस्त 2018 में जारी आदेश यांत्रिक तरीके से पारित हुआ था।
एडुकॉम्प सॉल्यूशंस 2017 में दिवालिया हुई थी, जिसके बाद एसएफआईओ जांच का आदेश दिया गया। आशीष मित्तल सहित पूर्व निदेशकों ने इसे चुनौती दी। अदालत ने कहा कि बाद के हलफनामे से मूल आदेश की खामी दूर नहीं हो सकती। जांच का आधार दोषपूर्ण होने से संबंधित सभी कार्रवाई अमान्य हो गईं। हाईकोर्ट ने आरोपों पर टिप्पणी नहीं की और सरकार को नया आदेश जारी करने की छूट दी।
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- एडुकॉम्प सॉल्यूशंस 2017 में दिवालिया प्रक्रिया में चली गई थी, केंद्र सरकार ने कंपनी के मामलों में एसएफआईओ जांच का दिया था आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की जांच रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार कंपनी अधिनियम के तहत मनमाने तरीके से जांच का आदेश नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने 17 अक्तूबर को फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि सरकार की राय वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। अगस्त 2018 में जारी आदेश यांत्रिक तरीके से पारित हुआ था।
एडुकॉम्प सॉल्यूशंस 2017 में दिवालिया हुई थी, जिसके बाद एसएफआईओ जांच का आदेश दिया गया। आशीष मित्तल सहित पूर्व निदेशकों ने इसे चुनौती दी। अदालत ने कहा कि बाद के हलफनामे से मूल आदेश की खामी दूर नहीं हो सकती। जांच का आधार दोषपूर्ण होने से संबंधित सभी कार्रवाई अमान्य हो गईं। हाईकोर्ट ने आरोपों पर टिप्पणी नहीं की और सरकार को नया आदेश जारी करने की छूट दी।
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