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हाईकोर्ट का आदेश, बंद हों हौज खास में चल रहे अवैध पब्स और रेस्टोरेंट
Mon, 10 Feb 2020 11:59 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Mon, 10 Feb 2020 11:59 PM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
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हाईकोर्ट ने हौज खास इलाके में चल रहे अवैध पब्स, रेस्टोरेंट्स और बार के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश केंद्र सरकार, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस समेत संबंधित एजेंसियों को दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अवैध रूप से चल रहे पब्स आदि को बंद किया जाए।
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इसके अलावा उस क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व के स्मारकों के 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक लगाने तथा क्षेत्र में चल रही अवैध पार्किंग हटाने का भी निर्देश दिया है।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि अवैध रूप से पब, रेस्टोरेंट और बार को बंद किया जाए और उनके संपत्ति मालिक, व्यक्ति और कब्जा धारक पर कार्रवाई करने से पहले कोर्ट के आदेश की जानकारी दी जाए। खंडपीठ ने अधिवक्ता अनूजा कपूर की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए उक्त निर्देश केंद्र सरकार, एसडीएमसी, दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, थाना हौजखास व अन्य को दिया है।
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याची का आरोप था कि हौज खास इलाके में 120 से ज्यादा अवैध रेस्टोरेंट और पब्स चल रहे हैं, जो बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बिना और दमकल विभाग व अन्य विभागों की एनओसी के बिना चल रहे हैं।
इससे पहले खंडपीठ ने पीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता काफी लंबे समय से अवैध पब्स और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। इसके मद्देनजर संबंधित विभागों को आदेश दिया जाता है कि अवैध पब्स और रेस्टोरेंट को बंद किया जाए। खंडपीठ ने यह भी साफ किया कि बचाव पक्ष को सुने बिना कोई और निर्देश जारी नहीं किए जा सकते।