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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court issues notice on Google's appeal; relief denied in Hindware case.

Delhi NCR News: गूगल की अपील पर हाईकोर्ट का नोटिस, हिंदवेयर मामले में राहत से इन्कार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jul 2026 08:25 PM IST
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ऐडवर्ड्स ट्रेडमार्क विवाद: मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।टेक कंपनी गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसे सैनिटरीवेयर कंपनी हिंदवेयर के पंजीकृत ट्रेडमार्क का अपने ऐडवर्ड्स प्रोग्राम में विज्ञापन कीवर्ड के रूप में इस्तेमाल करने का दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने हिंदवेयर को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई तय की है। हालांकि, अदालत ने एकल पीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया।

एकल पीठ ने 22 मई को गूगल और गूगल इंडिया को हिंदवेयर को 30 लाख रुपये हर्जाना देने का निर्देश दिया था। अदालत ने माना था कि गूगल ने बिना अनुमति हिंदवेयर के पंजीकृत ट्रेडमार्क का विज्ञापन कीवर्ड के रूप में उपयोग किया, जिससे प्रतिस्पर्धी कंपनियों को अनुचित लाभ मिला और ट्रेडमार्क की प्रतिष्ठा का व्यावसायिक फायदा उठाया गया।
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अदालत ने गूगल और गूगल इंडिया को अपने ऐडवर्ड्स प्लेटफॉर्म पर हिंदवेयर और उससे जुड़े अन्य पंजीकृत ट्रेडमार्क को विज्ञापन कीवर्ड के रूप में इस्तेमाल करने से भी रोक दिया था। गूगल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि एकल पीठ का फैसला पूर्व न्यायिक निर्णयों और अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने हर्जाने के आदेश पर भी अंतरिम रोक की मांग की, जिसे खंडपीठ ने फिलहाल स्वीकार नहीं किया।
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