कोर्ट से विदेशी चंदा केस में ‘आप’ को मिली राहत
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आम आदमी पार्टी के खिलाफ विदेशी चंदा मामले में संबंधित कानून एफसीआरए के उल्लंघन के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा इस शिकायत की जांच पहले से चल रही है।
मुख्य न्यायमूर्ति जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीषा सिसौदिया के खिलाफ विदेशी चंदा नियंत्रण अधिनियम (एफसीआरए) के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग भी खारिज कर दी।
हाईकोर्ट ने इस मामले की कोर्ट की निगरानी में प्रतिदिन सुनवाई की मांग को अस्वीकार कर दिया।
आप के खिलाफ शिकायत की जांच में उसे कोई साक्ष्य नहीं मिला
कोर्ट ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता एमएल शर्मा के उस आग्रह को भी अस्वीकार कर दिया कि आप, केजरीवाल, पूर्व आप सदस्य अधिवक्ता शांति भूषण व प्रशांत भूषण को सीआईए द्वारा कंपनियों व ट्रस्टों के जरिये फंडिंग के आरोपों की जांच करवाई जाए।
कोर्ट ने गृह मंत्रालय की उस रिपोर्ट पर भी गौर किया जिसमें उसने कहा है कि विदेशी चंदा लेने के मामले में एफसीआरए के उल्लंघन के आरोप में आप के खिलाफ शिकायत की जांच में उसे कोई साक्ष्य नहीं मिला है।
दिल्ली में सीबीआई रेड के मामले के बीच आम-आदमी पार्टी के लिए कोर्ट से राहत केजरीवाल सरकार के लिए अच्छी खबर है।