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उपहार अग्निकांड: हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक पुलिस को रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश 

Fri, 31 Jan 2020 07:25 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 31 Jan 2020 07:25 AM IST
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High court directed to submit uphar report to police by 31 March
delhi high court

उपहार अग्निकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद भी रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल को पासपोर्ट कैसे जारी किया गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। 

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1997 में उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में सुशील अंसल को दोषी करार दिया गया था। बावजूद इसके पासपोर्ट कैसे जारी किया गया, इस मामले से संबंधित याचिका एसोसिएशन ऑफ उपहार ट्रेजडी विक्टिम(एवीयूटी) की ओर से दायर की गई। अर्जी में इस मामले में अधिकारियों की भूमिका सहित तमाम पहलुओं की सीबीआई जांच की मांग की गई। 
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एसोसिएशन की चेयरपर्सन नीलम कृष्णमूर्ति ने सवाल उठाया कि आखिरकार दोषी करार देने के बाद भी अंसल को कैसे वीवीआईपी की तरह फास्ट टोकन के जरिये पासपोर्ट जारी किया गया। 
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इस मामले में विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही पासपोर्ट अधिकारी किसी भी स्थिति में एफ टोकन जारी कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि पासपोर्ट जारी करने से पहले और बाद में होने वाले वेरिफिकेशन के बिना एनओसी कैसे जारी कर दी गई।

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