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'जनता के हितों से ऊपर नहीं है मंदिर का निर्माण'

Tue, 29 Jul 2014 10:11 PM IST
Updated Tue, 29 Jul 2014 10:11 PM IST
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high court denies to permit construction of jain temple

धार्मिक समुदायों के हित आम जनता के हितों से ऊपर नहीं हो सकते। यह टिप्पणी हाईकोर्ट ने एक याचिका का निपटारा करते हुए की है।

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कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश को कायम रखा, जिसमें झारखंड के छतरा में वन भूमि पर जैन मंदिर बनाने की अनुमति वापस ले ली थी।

जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह मंदिर एक समुदाय और उसके हितों से जुड़ा है और उसे आम जनता के हितों से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

हाईकोर्ट ने क्यों की ऐसी टिप्पणी?

high court denies to permit construction of jain temple

पीठ ने कहा कि ग्रीन हाउस प्रभाव के मद्देनजर वन और पर्यावरण का संरक्षण बेहद जरूरी है। देश के हवा, पानी और लुप्त होते जीव-जंतुओं को बचाना और जंगलों को कटने से रोकना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है।

हाईकोर्ट का यह फैसला जैन श्वेतांबर कल्याणक तीर्थ न्यास की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।

न्यास ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के 24 मार्च 2009 के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। सरकार ने यह आदेश जारी कर जैन मंदिर निर्माण संबंधी अनुमति वापस ले ली थी।

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