फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   high court demans detail report on .

मकसूद के परिवार को 25 लाख देने की मांग

Sat, 27 Sep 2014 08:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 27 Sep 2014 08:41 AM IST
विज्ञापन
high court demans detail report on .

दिल्ली हाईकोर्ट ने चिड़ियाघर में बाघ द्वारा युवक को मारने के मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर नेशनल जूलॉजिकल पार्क के निदेशक, सेंट्रल जू अथॉरिटी व पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब - तलब किया है।

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आरएस एंडला की खंडपीठ ने तीनों पक्षों को पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 29 अक्तूबर तय की है। खंडपीठ ने अधिवक्ता अवध कौशिक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।
विज्ञापन


पढ़ें: किसकी थी वो आवाज, जिसे सुन लौटने वाला था बाघ
विज्ञापन
विज्ञापन


कौशिक ने रिपोर्ट तलब करने के साथ जू अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मकसूद के परिवार को मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये दिलवाने का भी आग्रह किया है। याची ने कहा कि 23 सितंबर को हुई घटना में जू प्रशासन की आपराधिक लापरवाही रही है।

बाघ के समक्ष युवक 12 से 15 मिनट तक जीवन की भीख मांगता रहा, लेकिन उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि जू प्रशासन के पास इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए कोई भी आपात योजना नहीं है। अत: सभी संबंधित पक्षों को ठोस उपाय करने का निर्देश दिया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed