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ऋतिक की 'बैंग-बैंग' को लेकर हाईकोर्ट सख्त

Tue, 30 Sep 2014 09:55 PM IST
Updated Tue, 30 Sep 2014 09:55 PM IST
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high court bans 72 websites for showing bang bang.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अक्तूबर को रिलीज होने वाली नई फिल्म के वेबसाइट पर चलने के मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने 72 वेबसाइट पर अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म बैंग-बैंग के चलाने पर रोक लगा दी है।

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न्यायमूर्ति मनमोहन ने स्पष्ट किया कि अदालत फिल्म सहित सभी प्रकार की कॉपीराइट की पायरेसी के खिलाफ है। अदालत ने कहा यह सरासर एक प्रकार से नकल के बराबर है।
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अदालत ने कहा कि वेबसाइट मालिक पायरेसी कर अवैध रूप से धन कमा रहे है और वे पर्दे के पीछे फिल्म निर्माता पर हंस रहे है। क्या यह धोखाधड़ी नहीं है। अदालत ने कहा कि कॉपी राइट देश के लिए अभिशाप है। ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जाना जरूरी है।

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शूटिंग के दौरान ​ऋतिक ने झेली मुश्किलें

high court bans 72 websites for showing bang bang.

अदालत ने यह निर्देश फॉक्स स्टार स्टूडियो की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। उन्होंने याचिका में सभी वेबसाइटों पर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की थी। याची ने कहा कि हर वेबसाइट गैरकानूनी तरीके से फिल्म का चला कर धन कमा रही है।

फिल्म बैंग-बैंग में रितिक के अलावा कैटरीना कैफ भी कलाकार है और यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज हो रही है।

बता दें कि ​ऋतिक को पिछले साल 'बैंग बैंग' की शूटिंग के दौरान ही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जो बाद में उनके दिमाग में खून के थक्के जमने के रूप में सामने आई थी, जिसके लिए सर्जरी कराने की जरूरत पड़ी।

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