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Delhi: केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत, निचली अदालत के समन पर लगाई रोक

Tue, 07 Nov 2023 02:14 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 07 Nov 2023 02:14 AM IST
सार

उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को निचली अदालत की ओर से जारी समन पर सोमवार को रोक लगा दी।

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High Court ban on summons issued to Kejriwal's wife
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल - फोटो : एक्स/@AamAadmiParty

विस्तार

उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को निचली अदालत की ओर से जारी समन पर सोमवार को रोक लगा दी। उन्हें दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में नामांकन के आरोप में समन जारी किया गया था। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने सुनवाई एक फरवरी तय करते हुए समन पर रोक लगा दी थी।

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सुनीता की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने तर्क दिया कि आरपी अधिनियम के तहत अपराध केवल तभी स्थापित होता है जब कोई व्यक्ति झूठी घोषणा प्रस्तुत करता है। इस मामले में उन्होंने तर्क दिया कि भाजपा नेता हरीश खुराना ने झूठी घोषणा प्रस्तुत करने को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया।
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अदालत ने 2019 में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता हरीश खुराना द्वारा दायर एक मामले में सुनीता को समन जारी किया था। उन्होंने आरोप लगाया गया था कि वह दिल्ली में साहिबाबाद (गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र) और चांदनी चौक की मतदाता सूची में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत थीं। जो आरपी एक्ट की धारा 17 का उल्लंघन है।

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