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आरक्षण विरोधी प्रदर्शन की तारीख बदले क्षत्रिय कर्णी सेना : हाईकोर्ट
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को क्षत्रिय कर्णी सेना को आरक्षण विरोधी प्रदर्शन की तारीख बदलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उसने संगठन की याचिका पर तत्काल निर्देश जारी करने से भी इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने टिप्पणी की कि दिल्ली पुलिस की सुनवाई के बिना अदालत ऐसी अनुमति नहीं दे सकती। हालांकि याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह पहले ही एक बार तारीख बदल चुके हैं और यह दूसरी बार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक पदयात्रा है जो जंतर मंतर पर समाप्त होगी। मामले में अगली सुनवाई नौ सितंबर को होगी।
क्षत्रिय कर्णी सेना के प्रमुख डॉ. राज शेखावत ने याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 6 सितंबर को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को ब्रिक्स सम्मेलन होने के चलते अनुमति देने से मना कर दिया था। संगठन आरक्षण नीति और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहता था।
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को क्षत्रिय कर्णी सेना को आरक्षण विरोधी प्रदर्शन की तारीख बदलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उसने संगठन की याचिका पर तत्काल निर्देश जारी करने से भी इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने टिप्पणी की कि दिल्ली पुलिस की सुनवाई के बिना अदालत ऐसी अनुमति नहीं दे सकती। हालांकि याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह पहले ही एक बार तारीख बदल चुके हैं और यह दूसरी बार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक पदयात्रा है जो जंतर मंतर पर समाप्त होगी। मामले में अगली सुनवाई नौ सितंबर को होगी।
क्षत्रिय कर्णी सेना के प्रमुख डॉ. राज शेखावत ने याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 6 सितंबर को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को ब्रिक्स सम्मेलन होने के चलते अनुमति देने से मना कर दिया था। संगठन आरक्षण नीति और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहता था।
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