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हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा ‘वकीलों का वेतन बढ़ाने में देरी क्यों’

Mon, 07 Mar 2016 05:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 07 Mar 2016 05:41 AM IST
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High Court asked said 'Why delay increments to lawyers'
- फोटो : file photo

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि दिल्ली के सरकारी वकीलों का वेतन बढ़ाने से जुड़े उसके निर्देश का पालन करने में देरी क्यों हो रही है। न्यायमूर्ति जेआर मिड्ढा ने 9 सितंबर 2015 को जारी किए गए निर्देश का पालन न करने पर गृह सचिव के खिलाफ  दायर अवमानना की याचिका पर जवाब मांगा है।

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अदालत ने सुनवाई 19 अप्रैल तय करते हुए सरकार को स्थिति रिपोर्ट को संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि इस अदालत द्वारा 9 सितंबर 2015 को जारी किए गए आदेश का अनुपालन यदि अब तक नहीं किया गया है तो केंद्र सरकार को अगली सुनवाई से पूर्व उसका अनुपालन करना होगा।
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रतलब है कि दिल्ली प्रॉसीक्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि केंद्र और दिल्ली की सरकार  जानबूझकर अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रही है। वकीलों की संस्था की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि वह अदालत के सितंबर 2015 के आदेश के त्वरित पालन का मुद्दा केंद्र सरकार के साथ भी उठाएंगे। वकील आशीष दीक्षित की ओर से दायर याचिका में एसोसिएशन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वकीलों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने का जो आश्वासन दिया था, वह भी पूरा नहीं किया गया है।

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