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यासीन भटकल के खिलाफ सुनवाई 29 को

Mon, 03 Nov 2014 09:54 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 03 Nov 2014 09:54 PM IST
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hearning of yaseen bhatkal case on 29 november

आतंकी वारदातों की साजिश के आरोप में गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के सह-संस्थापक यासीन भटकल और अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोपों पर बहस के लिए अदालत ने 29 नवंबर की तारीख तय की है।

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पटियाला हाउस अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा के समक्ष सुनवाई होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश आईएस मेहता कर रहे थे। उन्होंने सुनवाई स्थानांतरित कर एएसजे कृष्णा को सौंपी है।
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आईएम के 20 आतंकियों के खिलाफ पेश पूरक आरोपपत्र में कहा था कि आईएम का पाकिस्तान में बैठा मुखिया रियाज भटकल राजनेताओं के खात्मे के लिए 2013 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं पर हुए नक्सली हमलों की नीति अपनाना चाहता था।
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एनआईए इससे पहले आईएम के यासीन भटकल और उसके निकट सहयोगी असादुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डी के खिलाफ दो आरोपपत्र पेश कर चुकी थी। एनआईए ने इन दोनों को 28 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था।


एजेंसी ने सितंबर में पेश पूरक आरोपपत्र में आईएम के रियाज भटकल, इकबाल भटकल, तहसीन अख्तर, आरिज खान, मोहम्मद साजिद, शाहनवाज आलम, मिर्जा शादाब बेग, आमिर रजा खान, मोहम्मद खालिद, मोहसिन चौधरी, हैदर अली, मोहम्मद सलीम इशाकी व आफिफ जैलानी को नामजद किया था।

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