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हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और जलबोर्ड से मांगा बिना ट्रीटमेंट नाले में पानी छोड़े जाने पर जवाब

Fri, 15 May 2020 05:55 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 15 May 2020 05:55 PM IST
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HC seeks Delhi govt, DJB reply on plea alleging untreated sewage waste released in drain
फाइल फोटो - फोटो : ANI
दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और दिल्ली जल बोर्ड से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में आरोप है कि सरकारी एजेंसियों से एकत्रित कचरा सेप्टिक टैंक से बिना ट्रीटमेंट ही नजफगढ़ नाले और यमुना नदी में बहा दिया जाता है।
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जस्टिस वी कामेश्वर राव, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस याचिका पर सुनवाई की यह स्पष्ट किया कि नजफगढ़ के जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी कचरा जो इलाके के सेप्टिक टैंक में इकट्ठा होता है किसी भी नाले या इलाके के खुले नालों में न बहने पाए।
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अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई निश्चित की है। याचिकाकर्ता योगेश कुमार जो नजफगढ़ के रहने वाले हैं ने कहा कि इस इलाके में कोई सीवर या पानी की लाइन का कनेक्शन नहीं है। इसकी अनुपस्थिति में यहां के निवासियों ने सेप्टिक टैंक बना रखा है।
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लोगों के घरों का सीवर का कचरा इस सेप्टिक टैंक में जाता है। इन सेप्टिक टैंकों को या तो लाइसेंस धारी ऑपरेटर साफ कराते हैं या फिर निजी ऑपरेटर। वकील अभिमन्यु महाजन ने कहा कि इन सेप्टिक टैंकों के कचरे को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में साफ होना चाहिए जो नहीं होता। ऐसे में ये सीधे बिना साफ हुए यमुना या बड़े नाले में गिरा दिए जाते हैं। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि वह निर्देश लेकर एफिडेविट फाइल करेंगे।
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