{"_id":"5cb0ef65bdec221447633e6d","slug":"hc-restrains-site-from-downloading-movie-in-internet","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट ने इंटरनेट से फिल्म डाउनलोड करने वाली साइट पर लगाई रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट ने इंटरनेट से फिल्म डाउनलोड करने वाली साइट पर लगाई रोक
Sat, 13 Apr 2019 01:34 AM IST
vivek shukla
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 13 Apr 2019 01:34 AM IST
विज्ञापन
court
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट ने इंटरनेट से निशुल्क फिल्म डाउनलोड करने वाली 30 टोरेंट साइट्स के जरिये फिल्म, संगीत या कोई अन्य सामग्री लोगों के लिए उपलब्ध कराने या इनकी होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, री-प्रोडक्शन एवं वितरण करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने फिल्म निर्माता कंपनी ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स और यूटीवी सॉफ्टवेयर व अन्य कंपनियों की याचिका पर फैसला सुनाया।
विज्ञापन
जस्टिस मनमोहन ने एयरटेल, रिलायंस, जियो आदि इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को इन टोरेंट वेबसाइट को बंद करने का निर्देश जारी किया है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश जारी कर कहा गया है कि उनके पास पंजीकृत इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) के जरिये यह सामग्री वेबसाइट तक न पहुंचने पाए।
विज्ञापन
हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म निर्माता कंपनियों ने कहा था कि बॉलीवुड की कोई भी नई फिल्म रिलीज होते ही ऑनलाइन लीक हो जाती है। पाइरेटेड वेबसाइट्स द्वारा फिल्मों के लीक करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। याचिका में मूवीरुल्ज नामक एक वेबसाइट पर भी आरोप लगाया गया कि यह वेबसाइट अलग-अलग नामों से नई फिल्मों को लीक कर रही है।
विज्ञापन