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हाईकोर्ट ने किंगफिशर को दिए कड़े निर्देश
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 21 Apr 2014 03:31 PM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन पायलटों के बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश किंगफिशर एयरलाइन को दिया है। इस राशि पर दस फीसदी ब्याज देने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया है।
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पीड़ित पायलटों ने बकाया वेतन के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश जारी किया है।
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कैप्टन संजीव कुमार आहूजा ने किंगफिशर एयरलाइन से करीब 26 लाख रुपये बकाया वेतन वसूली के लिए याचिका दायर की थी।
याचिका में कहा गया था कि उसका पांच महीने का वेतन एयरलाइन के पास बकाया है। बता दें कि किंगफिशर एयरलाइन अक्टूबर 2012 में ही बंद हो चुकी है।
याचिकाकर्ता आहूजा ने अक्टूबर 2008 में किंगफिशर एयरलाइन ज्वाइन की थी और उसे एयरबस-320 का कैप्टन नियुक्त किया गया था।