फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   HC institutions to refund additional FAR charges

HC ने दिया झटका, लौटाने पड़ेंगे 3000 करोड़

Sat, 10 May 2014 08:40 PM IST
Updated Sat, 10 May 2014 08:40 PM IST
विज्ञापन
HC institutions to refund additional FAR charges

शिक्षण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्यों में लगी संस्थाओं से फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) शुल्क वसूली मामले में कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को जबरदस्त झटका दिया है।

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने तीन शिक्षण संस्थानों के भवनों में अतिरिक्त निर्माण के एवज में वसूली गई एफएआर शुल्क की राशि आठ सप्ताह में वापस करने का आदेश दिया है।

इस अदालती आदेश के चलते डीडीए को अब 1377 सामाजिक संस्थाओं को करीब तीन हजार करोड़ रुपये लौटाने पड़ सकते हैं।

इनके याचिका पर जारी हुआ निर्देश

HC institutions to refund additional FAR charges

हाल ही मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाली जी रोहिणी व न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग की खंडपीठ ने वेद एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी, त्रिवेणी एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी और इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की संयुक्त याचिका पर यह आदेश दिया है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उन्हें आयकर से छूट प्राप्त है। इस कारण उनके भवनों में अतिरिक्त निर्माण के शुल्क उनसे नहीं वसूले जाने चाहिए।

डीडीए की ओर से 2008 में गठित समिति की 2012 में आई रिपोर्ट में भी बताया गया कि शिक्षण, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं को एफएआर में छूट मिली हुई है। बावजूद इसके डीडीए ने केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर एफएआर शुल्क की वसूली की।

विज्ञापन
विज्ञापन

इन्हें मिलेगा फायदा

HC institutions to refund additional FAR charges

पैसे जमा होने के बाद में केंद्र सरकार ने भी इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी थी।

इस अधिसूचना को चुनौती देती याचिका पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने डीडीए को एफएआर की राशि वापस करने का निर्देश दिया था जिसे डीडीए ने चुनौती दी थी।

इनमें वेद एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी 1.46 करोड़, त्रिवेणी एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी 44 लाख और इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के 2.87 करोड़ रुपये डीडीए के पास जमा हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed