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आप कार्यालय: हाईकोर्ट ने भूमि आवंटन के लिए केंद्र को 25 जुलाई की समय-सीमा तय की, विस्तार देने से किया इनकार
Tue, 16 Jul 2024 09:59 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Tue, 16 Jul 2024 09:59 PM IST
सार
न्यायमूर्ति संजीव नरूला के समक्ष आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने न्यायालय के निर्देश का पालन करने के लिए चार सप्ताह का समय और मांगा।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र को आम आदमी पार्टी (आप) को कार्यालय स्थान आवंटित करने पर निर्णय लेने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया है। न्यायालय ने पहले केंद्र को इस संबंध में निर्णय लेने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था।
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न्यायमूर्ति संजीव नरूला के समक्ष आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने न्यायालय के निर्देश का पालन करने के लिए चार सप्ताह का समय और मांगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि वह सांसदों को आधिकारिक आवास आवंटित करने के विशाल कार्य में व्यस्त है।
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अदालत ने उनके तर्क पर कहा कि दबाव या सामान्य पूल में घर की अनुपलब्धता अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कल अंतिम तिथि है जब आदेश छह सप्ताह पूरे हो जाएंगे, आपने इस न्यायालय के समक्ष नहीं आने का फैसला किया।
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