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ग्रेप का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ ही होगी एफआईआर
Sat, 17 Oct 2020 05:28 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Sat, 17 Oct 2020 05:28 PM IST
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वायु प्रदूषण (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : PTI
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ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उल्लंघन के दोषियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और एफआईआर भी कराई जाएगी। आयुक्त जसप्रीत कौर ने इस संदर्भ में शनिवार को अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पर्यावरणीय प्रदूषण(नियंत्रण एवं रोकथाम) प्राधिकरण द्वारा लागू किए गए ग्रेप का अनुपालन गंभीरता से सुनिश्चित करवाएं। अगर कोई व्यक्ति प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसका चालान करने के अलावा एफआईआर भी दर्ज करवाएं।
इस संदर्भ में नगर निगम कार्यालय में शनिवार को अतिरिक्त निगमायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि निर्माण गतिविधियों में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वालों, कचरे में आग लगाने वालों, बिना ढक़े निर्माण सामग्री रखने एवं ट्रांसपोर्ट करने वालों, सीएंडडी वेस्ट एवं कचरा डालने वालों सहित प्रदूषण बढ़ाने वाली अन्य गतिविधियां करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
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इसके साथ ही ईपीसीए द्वारा चिन्हित किए गए स्थानों की तुरंत सफाई करवाकर रिपोर्ट भेजें तथा क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए रखें। जिन अधिकारियों को इनफोर्समेंट की जिम्मेदारी दी गई है, वे अपने-अपने क्षेत्र में लगातार गश्त करें तथा विशेष रूप से निर्माण साईटों में पर्यावरणीय नियमों की पालना सुनिश्चित करवाएं।
उन्होंने कहा कि सड़कों की सफाई से पहले पानी का छिड़काव किया जाए, ताकि धूल ना उड़े। वहीं वाटर स्प्रिंकलर के माध्यम से सड़कों तथा पेड़ों पर लगातार पानी का छिड़काव करवाएं।
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उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पर्यावरणीय प्रदूषण(नियंत्रण एवं रोकथाम) प्राधिकरण द्वारा लागू किए गए ग्रेप का अनुपालन गंभीरता से सुनिश्चित करवाएं। अगर कोई व्यक्ति प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसका चालान करने के अलावा एफआईआर भी दर्ज करवाएं।
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इस संदर्भ में नगर निगम कार्यालय में शनिवार को अतिरिक्त निगमायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि निर्माण गतिविधियों में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वालों, कचरे में आग लगाने वालों, बिना ढक़े निर्माण सामग्री रखने एवं ट्रांसपोर्ट करने वालों, सीएंडडी वेस्ट एवं कचरा डालने वालों सहित प्रदूषण बढ़ाने वाली अन्य गतिविधियां करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
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इसके साथ ही ईपीसीए द्वारा चिन्हित किए गए स्थानों की तुरंत सफाई करवाकर रिपोर्ट भेजें तथा क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए रखें। जिन अधिकारियों को इनफोर्समेंट की जिम्मेदारी दी गई है, वे अपने-अपने क्षेत्र में लगातार गश्त करें तथा विशेष रूप से निर्माण साईटों में पर्यावरणीय नियमों की पालना सुनिश्चित करवाएं।
उन्होंने कहा कि सड़कों की सफाई से पहले पानी का छिड़काव किया जाए, ताकि धूल ना उड़े। वहीं वाटर स्प्रिंकलर के माध्यम से सड़कों तथा पेड़ों पर लगातार पानी का छिड़काव करवाएं।