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डीटीपी के खिलाफ वारंट जारी, पांच हजार रुपये का जुर्माना

Sat, 10 Apr 2021 07:55 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Apr 2021 07:55 PM IST
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Warrant issued against DTP, fined five thousand rupees
गुरुग्राम। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनीता कादियान ने जिला योजना विभाग के डीटीपी आरएस वाट के खिलाफ वारंट जारी कर 14 जुलाई को अदालत में पेश होने के आदेश किए हैं। छह अप्रैल को अदालत में उपस्थित न होने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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डीटीपी को सुशांत लोक एक और दो में अंसल बिल्डवेल द्वारा 500 एकड़ जमीन में बनाई गई कॉलोनी में निर्बल आय वर्ग (ईडब्लूएस) के परिवारों को प्लॉट की जानकारी के साथ उपस्थित होना था। लेकिन न तो वह खुद उपस्थित हुए और न ही अदालत में रिकॉर्ड भिजवाया। अदालत ने उनसे यह जानकारी मांगी है कि गरीबों के लिए दिए गए प्लॉट के नंबर क्या-क्या हैं। उनका साइज और सुशांत लोक-2 एवं 3 में वो कहां-कहां स्थित हैं।
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ये है मामला
न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया है कि बिल्डर ने बिल्डर लाइसेंस की शर्त और सरकार के आदेशानुसार ईडब्लूएस परिवारों के लिए 20 फीसदी यानी कि 100 एकड़ जमीन में सस्ते दामों पर प्लॉट नहीं दिए हैं। बल्कि पूरी जमीन पर प्लॉट काटकर अधिक दाम में संपन्न परिवारों को बेच दिए हैं। ऐसा करके कई हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है। जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत भी है। प्रशासन ने इस शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। विजिलेंस जांच में भी रिकॉर्ड नहीं दिखाया था ।
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एसटीपी ऑफिस ने भी कोई जानकारी नहीं दी। साथ में रिकॉर्ड भी न होने का उल्लेख किया था। इस प्रकरण में अदालत ने छह अप्रैल को डीटीपी तलब किए थे। इस मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील यतीश कुमार गोयल का कहना है कि नियमानुसार सही गरीब व्यक्ति को प्लॉट दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी। जिसमें डीसी, एसडीएम, एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा, डीटीपी को नामित किया गया था। इस कमेटी ने सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया है। इस मामले की जांच विजिलेंस से कराने के आदेश हुए हैं। यह शिकायत सीएम विंडो पर भी की गई थी।
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